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हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, नियुक्ति नियमावलियों में होगा संशोधन

रांची: झारखंड सरकार अब नियुक्तियों की दिशा में तेजी से बढ़ने वाली है. हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने में लगी है. विधानसभा के बजट सत्र के बाद पहली बार आज होनेवाली कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जनभर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किए जाने की संभावना है.

हाईकोर्ट ने करार दिया था असंवैधानिक

सूत्रों की माने तो मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर मुहर लगाने के लिये ही सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, ताकि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी दी जा सके. बता दें कि हेमंत सरकार ने जिलास्तरीय नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया था. उनमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में नौकरी पाने की मुख्य शर्त राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था. इसके अलावा पूर्व की रघुवर दास सरकार के समय की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को निकाल दिया गया था. इस कारण क्षेत्रीय भाषा की सूची में 15 की जगह सिर्फ 12 भाषाएं ही रह गई थीं. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन दोनों ही शर्तों को असंवैधानिक करार दिया था.

2016 की नियुक्ति नियमावली

कोर्ट से असंवैधानिक करार दिये जाने के बाद जेएसएससी को 12 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी, उसके बाद ऑनलाइन युवाओं से रिकॉर्डेड वॉयस सर्वे के आधार पर नए सिरे से रघुवर सरकार के समय 2016 में बनी नियुक्ति नियमावलियों के आधार पर ही हेमंत सरकार ने नियुक्ति करने का निर्णय लिया. इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछली कैबिनेट की बैठक में 6 नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किया गया.

कई नियमावलियों में होगा बदलाव

राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करनी जैसी शर्तों को जोड़कर पूर्व में कार्मिक, वित्त एवं विधि विभाग ने लगभग 90-100 नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने की अनुशंसा की थी, उनमें लगभग 70 नियमावलियों पर कैबिनेट की मुहर भी लगी. लेकिन लगभग 20-30 नियमावलियों के संशोधन पर कैबिनेट की मुहर नहीं लग सकी. इस कारण जिन 70 नियुक्ति नियमावलियां संशोधित हो चुकी हैं, उन्हें फिर से संशोधित करने की बाध्यता सरकार के सामने आ चुकी है, क्योंकि, संशोधन के बगैर जेएसएससी से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती. संभावना है कि उनमें एक दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर सोमवार की कैबिनेट में मुहर लग सकती है.