



रांची: सोमवार 17 अप्रैल को नियोजन नीति 60-40 के खिलाफ छात्र संगठनों ने कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है. जिसको देखते जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. उपायुक्त सह- जिला दण्डाधिकारी और एसएसपी रांची के निर्देश पर मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव वर्जित ह. इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा 144 लागू रहेगी.
- क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों , धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)
- यह निषेधाज्ञा दिनांक 17 अप्रैल की सूबह 08.00 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा
बता दें कि छात्र संगठनों ने 17 अप्रैल को सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है, दावा है की झारखंड के सभी 24 जिलों से छात्र यहां पहुंचेंगे. वहीं 18 अप्रैल को छात्र मशाल जुलूस निकालेंगे और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. इस से पहले छात्रों का ये कार्यक्रम 10 अप्रैल को निर्धारित था लेकिन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के निधन के बाद उसे स्थगित कर दिया था. जिसके बाद छात्रों के एक गुट ने 10 अप्रैल झारखंड बंद किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को मिला था.
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