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पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी बेल

दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दोनों को अभी जेल में रहना होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद याचिका की खारिज कर दी है. इससे पहले ED कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट भी इन्हें बेल देने से इनकार कर चुका है. पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी कोर्ट और हाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें भी कई अधिकारियों के नाम और बड़े खुलासे किए गये हैं. पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं.

 8 जुलाई को हुई थी छापेमारी

पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के साहिबगंज, बरहरवा, मिर्जाचौकी, राजमहल और बरहेट स्थित 18 ठिकानों पर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को छापेमारी की थी. जिसमें पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास से 5 करोड़ 34 लाख रुपए नगद और कई कागजात मिले थे. पंकज मिश्रा और बाकियों के 27 बैंक खातों का पता चला था. जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा थी. पंकज मिश्रा को ईडी ने 18 जुलाई को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था. लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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