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अमित महतो अब लड़ सकेंगे चुनाव, HC ने निचली अदालत के फैसले को पटला

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है. झारखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत से अमित महतो को मिली 2 साल की सजा को पलट दिया गया है. इसके साथ उनपर 6 साल चुनाव लड़ने का बैन खत्म हो गया है. अब अमित महतो चुनाव लड़ सकते हैं. पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा मिली थी. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गयी थी. विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी सीमा महतो को मैदान में उतारा था. बता दें की अमित महतो सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक थे.

अमित महतो पर क्या है आरोप ?

सोनाहातू सीओ कार्यालय के घेराव के दौरान वहां के सीओ घायल हुए थे, इसी का आरोप अमित महतो पर लगा था. सोनाहातू में वर्ष 2006 में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी जिसके बाद उसी मामले पर निचली अदालत ने उन्हें 2017 में 2 साल की सजा दी थी. सजा के साथ उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी.

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