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राहुल गांधी को रांची के कोर्ट में होना होगा हाजिर, अदालत ने कांग्रेस नेता की ये अर्जी ठुकराई

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इन दिनों कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं. रांची एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है. रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.

गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

इसी मामले में दो महीने पहले सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई. इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इधर अब राहुल को रांची कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा.

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