पलामू में डबल मर्डर केस, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पलामू: मेदिनीनगर, पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने वृद्ध दंपति हत्याकांड के एक मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोषकुमार की अदालत ने दोषी कुंड मोहल्ला, डाल्टनगंज निवासी शिवम पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा दी. साथ ही 50 जहार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

क्या है पूरा मामला ?

मामले में 12 अगस्त 2021 को शहर थाना में सूचक अरुण कुमार ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके पैतृक आवास कुंड मोहल्ला में पिता राजेश्वर राम (82) और उनकी मां शर्मिला देवी (75) रहते थे. 12 अगस्त 2021 को उसके छोटे भाई ने रांची से मोबाइल पर सूचना दी कि माता-पिता के साथ कोई घटना हुई है. घटना की सूचना मिलने पर वो जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला घर पर आये तो पाया कि उनके माता-पिता मृत पड़े थे. इस संबंध में उन्होंने ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई. पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा और फॉरेंसिक जांच से निष्कर्ष के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शिवम पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: रांची में होटल की तीसरी मंजिल से कूदी युवती, शराब की बोतलें मिलीं, सेक्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है मामला

You May Like This