



दिल्ली: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शर्तों के साथ 6 हफ्तों की जमानत दे है. 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हालांकि 10 जून को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए. पर इस दौरान वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं, पर इस दौरान जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. साथ ही अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे. बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं.
एक सप्ताह में तीसरी बार लाया गया अस्पताल
इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं. 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. बता दें की एक हफ्ते में यह तीसरी बार है, जब जैन को अस्पताल लाया गया था. इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था. तब उन्हें रीढ़ में परेशानी आई थी. 20 मई को भी वो इसी परेशानी के चलते दीन दयाल अस्पताल लाए गए थे. इससे पहले 22 मई को उन्हें रीढ़ में परेशानी के वजह से दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था. 20 मई को भी वो इसी परेशानी के चलते दीन दयाल अस्पताल लाए गए थे.
एक साल से तिहाड़ जेल में हैं बंद जैन
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी. सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं. जिसका वो संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे. पिछले वर्ष मई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था. तब से वह राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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